HP Cabinet Decision : 1,000 टी-मेट्स और 645 पटवारियों सहित 1,602 बिजली मित्रों की होगी भर्ती
HP Cabinet Decision 15 September 2025: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन और पुलिस व्यवस्था से जुड़े 31 से अधिक एजेंडा पर चर्चा की गई और उन पर मुहर लगाई गई।
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बिजली मित्र और अन्य पदों पर भर्ती
राज्य विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1,602 बिजली मित्रों की भर्ती का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 1,000 टी-मेट्स और 645 पटवारियों के पदों को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए 400 स्टाफ नर्स (जॉब ट्रेनी) और 200 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभागों में 38 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जाएंगे।
पंचायत सचिव और ग्राम पंचायतों में नियुक्तियां
ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचायती राज विभाग में 950 पंचायत सचिव और 300 ग्राम पंचायत जॉब ट्रेनी नियुक्त होंगे।
पुलिस और अन्य विभागों में नए पद
राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस उपस्थिति बढ़ाने के लिए परवाणू और धर्मपुर पुलिस थानों में 38 कॉन्स्टेबल पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, लोकायुक्त कार्यालय में 2 जेओए (आईटी) और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में 5 नए पद सृजित किए गए।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने की मंजूरी दी है। अब तक ये स्कूल हिमाचल बोर्ड से संबद्ध थे। सरकार का मानना है कि यह कदम छात्रों को NEET, JEE जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा।
स्वास्थ्य सेवाएं और डायलिसिस केंद्र
राज्य के 9 जिलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, मेडिकल ऑफिसर कैडर को दो भागों में विभाजित कर मेडिकल ऑफिसर (सामान्य) और मेडिकल ऑफिसर (विशेषज्ञ) बनाया जाएगा।
पुलिस कांस्टेबलों को जांच का अधिकार
बैठक में यह भी तय किया गया कि योग्य कॉन्स्टेबल, जिनके पास स्नातक की डिग्री और 7 साल की सेवा का अनुभव है, उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176(1) के तहत अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने वाले मामलों की जांच का अधिकार होगा।
पर्यटन और स्टार्टअप योजना
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना (आतिथ्य उद्योग) शुरू करने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत नए होमस्टे खोलने और पुराने होमस्टे को अपग्रेड करने पर ब्याज में राहत दी जाएगी – शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज अनुदान मिलेगा।
साहसिक पर्यटन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी टेंडेम पायलटों को 31 अगस्त 2026 तक पैराग्लाइडिंग सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
मंत्रिमंडल ने राज्य के 13 स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और सोलर-सीबीजी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी दी। इसके अलावा, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की समयसीमा जून 2026 तक बढ़ाई गई है।
नई तहसीलें और उप-तहसीलें
चंबा जिले की पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील खोलने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले में रे उप-तहसील के तहत नया पटवार सर्कल नंगल बनाया जाएगा। इसके अलावा, चढियार उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया है।
हमीरपुर जिले के भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन भी स्वीकृत किया गया। साथ ही ज्वालामुखी क्षेत्र के हरसी (हलेड़) में जलशक्ति विभाग का नया उप-मंडल खुलेगा।
अन्य अहम फैसले
- हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग नियम 2024 में संशोधन, अब प्रमाण पत्र न होने पर उम्मीदवार शपथ पत्र देकर बाद में प्रस्तुत कर सकेंगे।
- हिमुडा के पक्ष में भूमि पट्टा अवधि बढ़ाकर 80 वर्ष की गई।
- संजौली स्थित सन्गया चौलिंग एसोसिएशन को सरकारी भूमि पट्टा अवधि 40 वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी।
- एलएडीएफ फंड का 10% हिस्सा “चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट” योजना में उपयोग होगा।
- सात गैर-अधिसूचित महाविद्यालयों के कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिशेष पूल में स्थानांतरित किया गया।
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